रायपुर: गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में 10 माह पहले हुई एक हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त रूप से उन्हें 2-2 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो दो-दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
यह घटना 28 दिसंबर 2024 को कुकरी तालाब के पास हुई थी। मृतक सत्यनारायण उर्फ सत्तू और डहरिया परिवार के तीन भाइयों—योगेश उर्फ गब्बू, संजय और घासीराम—के बीच सामान्य बात को लेकर विवाद हुआ था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि बड़े भाई संजय ने सत्तू के सिर पर डंडे से हमला किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। बाद में उसे उसके घर के सामने फेंक दिया गया, जहाँ स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोहिते ने कोर्ट में कहा कि यह हत्या छोटी बात पर उग्र हो जाने का नतीजा थी। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्तों की उम्र 19, 32 और 19 वर्ष है और इनके खिलाफ कोई पूर्व अपराध नहीं है, इसलिए न्यूनतम सजा की मांग की।
गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के एससी-एसटी (पी.ए.) एक्ट विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सभी पक्षों की दलीलों के बाद तीनों भाइयों को आजिवन कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।