Thursday, June 1, 2023
Homeकोमाखानसरकारी जमीन को अपना बता बेचा, पैसा वापस मांगा तो कहा बीबी...

सरकारी जमीन को अपना बता बेचा, पैसा वापस मांगा तो कहा बीबी से छेड़छाड़ करने लिखा दूंगा रिपोर्ट

छतीसगढ़. मंदिरहसौद। मंदिरहसौद थाना अंतर्गत कोटनी में एक फ्राड ने सरकारी जमीन को खुद का बताते हुए 2 लाख 10 हजार साैदा किया, इसके लिए बकायदा खरीददार ने चेक और नगद  राशि दे दिया। जब खरीददार ने गांव के सरपंच और अन्य लोगों से जमीन से संबंधित जानकारी लिया तो उक्त भूमि को सरकारी बताया, तब कही जाकर पता चला। इसके बाद खरीददार ने उक्त फ्राड व्यक्ति से राशि वापस मांगी तो उन्होंने बीबी से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में जाने की धमकी देते हुए, राशि वापस नहीं देने की बात कहते रहा अंतत: ।
प्रार्थी सूरज कुमार जोशी पिता मोतीलाल जोशी निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू थाना मोवा जिला रायपुर के द्वारा मंदिर हसौद में लिखित शिकायत किया, जिसमें कहा कि आरोपी विनोद मांडलेकर पिता केजऊ मांडलेकर निवासी म.नं. 57 ग्राम कोटनी थाना मंदिर हसौद के द्वारा छल कपट से शासकीय भूमि को अपना बताकर नगद 60 हजार रुपए तथा एक लाख पचास हजार (1,50000 /-) चेक क्रमांक – 337941 9 मई 2014 इलाहाबाद बैक रायपुर के द्वारा दिया गया है तथा यह जमीन माखन कुर्रे ग्राम पलौद के माध्यम से यह सौदा तथा पैसा का भुगतान किया गया था। जिसकी जांच पर से धारा 467,468,420,34 IPC का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
इस भूमि को बताया अपना
8 मई 2014 को खसरा नंबर 814 का भाग आकार 126 फीट बाई 63 फीट 7968 वर्गफुट स्थित ग्राम कोटनी प.ह.नं 20 रा.नि.मं. थाना मंदिर हसौद व तहसील आरंग जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि को अपना बताकर मुझे उक्त भूमि को 2,10,000/- अक्षरी दो लाख दस हजार रुपए चुकता में विक्रय करने का सौदा पक्का किया।
ऐसे कर रहा था ब्लैकमेलिंग
प्रार्थी ने बताया कि सौदे में माखन कुर्रे ग्राम पलौद की पूरी मिली भगत है तथा उसने मुझसे 5000/- अक्षरी पांच हजार रुपए दलाली भी ली है तथा बतौर गवाह बिक्रीनामा पर अपने हस्ताक्षर किया है। यह कि जब मैं इस संबंध मे उक्त विनोद मांडलेकर से फोन पर संपर्क किया एवं उससे अपनी दी गई राशि को वापस करने की मांग किया तो वह मुझे धमकी दिया तथा कहा कि आइंदा पैसे की मांग करोगे तो मैं तुम्हे मेरी बीबी से छेडखानी किए हो ऐसी रिपोर्ट लिखाकर फौजदारी केस मे फंसा दूंगा यह कहकर फोन बंद कर देता था तथा व्यक्तिगत रूप से वह मिलता नही है। यह कि इस प्रकार विनोद मांडलेकर पिता केजऊ मांडलेकर निवासी म.नं- 57 ग्राम कोटनी थाना मंदिर हसौद तहसील आरंग जिला रायपुर छ.ग. ने मुझसे धोखाधडी की है जिसकी मै शिकायत कर रहा हूं ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट खबरें

%d bloggers like this: