महासमुंद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डो के नवीनीकरण के संबंध में आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संचालनालय रायपुर द्वारा अपात्र पाए गए राशनकार्डधारियों से राशनकार्ड नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार दावा-आपत्ति प्राप्त करने एवं उनके निराकरण के संबंध में कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु पात्र एवं अपात्र पाए गए राशनकार्डधारियों की वार्डवार, पंचायतवार सूची 30 अगस्त 2019 तक संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान, उचित मूल्य की दुकान, स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतो के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस सूची पर दावा-आपत्तियां 5 सितम्बर 2019 तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्रों मे लिये जांएगे, इसके लिए कर्मचारी की नामजद ड्यूटी लगायी जाएगी।
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जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि यदि इस अवधि में राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में कोई दावा-आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी सुनवाई नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा की जाएगी। सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इनके द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। दावा-आपत्तियों का निराकरण 10 सितम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नगरीय क्षेत्रो में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा दिये गये आदेश की विरुद्ध अपील ऐसे आदेश के तारीख से 30 दिनों के भीतर तहसीलदार को प्रस्तुत की जा सकती है।
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अपील के निराकरण के संबंध में तहसीलदार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। दावा-आपत्तियों के निराकरण के दौरान अपात्र से पात्र पाये गये राशनकार्डधारियों की डेटा एंट्री 15 सितम्बर 2019 तक करते हुए उन्हें 20 सितम्बर 2019 तक नवीनीकृत राशनकार्ड प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। राशनकार्ड नवीनीकरण के दौरान अपात्र पाये गये राशनकार्डधारियों की खाद्यान्न हेतु पात्रता वर्तमान में निलंबित रहेगी। ऐसे राशनकार्डधारी जो दावा-आपत्ति के निराकरण में पुनः पात्र पाये जाते है उनकी खाद्यान्न हेतु पात्रता बहाल कर दी जावेगी।
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