कोयला घोटालेबाज के सरगना सूर्यकांत तिवारी और निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका HC से हुई खारिज

बिलासपुर। कांग्रेस शासन में हुए करोड़ों के कोयला घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। उनकी याचिकाओं की सुनवाई पहले हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

सूर्यकांत तिवारी

बता दें, कोयला घोटाले के मुख्य सरंगना आरोपी सूर्यकान्त तिवारी जेल में बंद है। कोयला घोटाला के सभी अपराधी तथा शामिल कर्ता-धर्तागण अब लगभग पुलिस के शिकंजे में है।

निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू
निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू

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