गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।
मामला क्या है?
यह घटना जून 2022 की है। महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर जींस उतारने के लिए कहा और गलत नीयत से छेड़छाड़ की थी। बच्ची ने तत्काल अपने घरवालों को पूरी बात बताई। इसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज हुआ।
जांच और कार्रवाई
गिरफ्तारी के बाद कश्यप ने शुरुआती 27 दिन जेल में बिताए और फिर जमानत पर बाहर आ गए।
लेकिन अदालत में गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया।
अदालत का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर की अदालत ने महेश कश्यप को
धारा 354 (छेड़छाड़)
धारा 454
और पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है।





















