बिलासपुर। प्रदेश सरकार की वह आदेश जिसके तहत प्रदेश की 1333 समितियों को भंग कर का पुनर्गठन करने जा रही थी। राज्य सरकार के इस फैसले को करारा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है। बतादें कि प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई और 30 जुलाई को आदेश जारी कर कहा था कि सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाए। इस आदेश के विरोध में रिट दायर की गई थी।
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बिलासपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच चीफ़ जस्टिस पी रामचंद्र और जस्टिस पी पी साहू की बेंच ने शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दलील रखी कि पुनर्गठन के नाम पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को नही हटाया जा सकता, और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय के पीछे राजनैतिक कारण है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महिने के अंदर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसके बाद याचिका पर बहस की जाएगी।
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