नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 2015 में आम आदमी के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी. जिसका नाम पीएम सुरक्षा बीमा योजना है. इस स्कीम में केवल 12 रुपये वार्षिक के प्रीमियर पर दो लाख रुपये कवर दिया जाता है. केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की थी. आपको बता दें इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति की किसी हादसे में मौत हो जाती है.
तो बीमा की रकम का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को किया जाता है. इसके अलावा इस स्कीम के तहत आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते है. वहीं पूर्ण रूप से विकलांग होने पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की रकम बीमाधारक को दी जाती है.
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कैसे करना होता है क्लेम? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्लेम के लिए नॉमिनी को उसे बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाना होता है. जहां से बीमाधारक ने पॉलिसी खरीदी होती है. यहां नॉमिनी को बीमा की राशि क्लेम करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है. जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, अस्पताल का विवरण जैसी डिटेल भर कर जमा करनी होती है. इसके अलावा आप इस फॉर्म को नॉमिनी jansuraksha.gov.in वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है. इसे वेबसाइट पर फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है.
क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज़- जब नॉमिनी प्रधानमंत्री बीमा योजना में बीमा राशि के लिए क्लेम करता है. तो उसे फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होते हैं. जिसमें प्रमुख रूप से डेथ सर्टिफ़िकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट शामिल होता है.
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सत्यापान के बाद मिलती है पॉलिसी की रकम- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्लेम के लिए जब नॉमिनी फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेज़ जमा कर देता है. तब संबंधित अधिकारी उन दस्तावेज़ों का सत्यापन करते है. यदि सत्यापन में आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही पाई जाती है. तो क्लेम की राशि फॉर्म में दिए गए अकाउंट में जमा करा दी जाती है और इस तरह क्लेम सेटेल हो जाता है.