महासमुंद। महासमुंद शहर के एक कारोबारी ठग का शिकार हो गया, रायगढ़ एक ठग ने पहले व्यापरी को छड़ का रेट बताया, बाद सौदा पक्का होने के बाद अपने खाता में राशि डलवाई फिर छड़ से लोडेड ट्रक का फोटो भी भेजा, लेकिन पांच महीने बाद भी ठग के शिकार हुए व्यापारी के पास छड़ नहीं पहुंच पाया।
यहां पढ़िए पुलिस FIR
महासमुन्द संजय कानन के सामने कृष्णा इंटरप्राईजेस के संचालक पवन कुमार चन्द्राकर पिता स्व श्री पदुमन चन्द्राकर उम्र 56 ने पुलिस को बताया कि सिमेंट छड का दुकान है। दिनांक 23 दिसबंर 2022 को बंटी साहू पिता संतराम साहू निवासी छातामुडा नाका रायगढ जिला रायगढ (छग) ने मुझे फोन करके छड का रेट बताया जिस के साथ मेरा छड का सौदा हुआ जिसकी कुल राशि 690000/- होती थी जिस पर संतराम साहू के द्वारा दिये हुये UPI कोड एवं खाता में मेरे द्वारा क्रमश: 24999 रूपये, 25000 एवं खाते में 440000 व 250000 रकम उसके बताये अनुसार कालू कुमार के में UPI एवं प्रिया इलेक्ट्रीक अनिल कुमार चंद्रा के खाते में अपने बैंक से आरटीजीएस कर कुल 740000/- रकम मेरे द्वारा उसके बताये अनुसार डाला गया।
महासमुंद, माता-पिता और दादी की हत्या कर आंगन में लाश जलाया, पुलिस जांच में जुटी
लोडेडे ट्रक का फोटो भेज की ठगी
आरोपी ठग द्वारा लोड गाडी का फोटो भी मुझे भेजा गया लेकिन आज दिनांक तक मुझे छड नही भेजवाया गया है। बार बार सम्पर्क करने पर उसके द्वारा मोबाईल को भी बंद कर दिया गया इस प्रकार वह मुझे छड का सौदा कर छड की कीमत 690000 एवं 50000 सिक्यूरटी मनी जुमला 740000 /- रूपये लेकर मेरे साथ धोखाधडी किया गया।
पुलिस ने प्रार्थी के आवेदन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 भादवी0 का प्रतित होना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।