रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम-1956 की धारा-9(2) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम-1961 की धारा-19(2) के प्रावधानों के तहत नाम निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के आगामी आदेश तक पद पर बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश जारी किया कर दिए गए हैं।
http://नगरीय निकायों के शिक्षक संवर्गों का माह मार्च तक का वेतन जारी
छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी ने दिया 3 करोड़ 80 हजार रूपए का योगदान
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और महामारी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 3 करोड़ 80 हजार 1 सौ 26 रूपये की राशि का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट की इस घड़ी में सहयोग प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के अनेक औद्योगिक और व्यापारिक समूह, समाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित सामान्य लोगों ने जिस तरह से अपने सामाजिक दायित्व को निभाया है, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है।
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