महासमुंद। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान् योजना द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है एवं शिक्षा ऋण के ब्याज राशि को शासन द्वारा अनुदान केवल एक बार ही प्रथम पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किया जाता है। जिससे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। शासकीय पॉलीटेक्निक के प्राचार्य ने बताया कि इस योजना के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग नोडल विभाग है तथा केनरा बैंक ब्याज अनुदान के दावों के लिए नोडल बैंक है।
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इस योजना के लिए छात्र छत्तीसगढ के किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा चार लाख रुपए है। योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थी छत्तीसगढ का मूल निवासी हो परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपए एवं पाठ्यक्रम छत्तीसगढ राज्य मे स्थापित, आईसीटीई, यूजीसी से मान्यता प्राप्त व राज्य से बाहर अधिसूचित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित हो। डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम इंजीनियरिग के अन्तर्गत डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग.,मार्डन आफिस मेनेजमेंट, इन्टीरियर डिजाईन, आर्किटेक्चर, बी.ई ,बी.टेक., एम.ई., एम.टेक.,
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एम.बी.ए., मेडिकल के अन्तर्गत अथवा एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., बी.यू.एम.एस., बी.डी.एस., एम.डी.एस., बेसिक नर्सिग, पोस्ट बेसिक नर्सिग, डी.फार्मा, बी.फार्मा., एम.फार्मा., फिशरी साईंस, बीएससी एग्रीकल्चर.,एजुकेशन, बी.एड., डी.एड., एम.एड,.बी.पी एड., एम.पी.एड, एम.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए. योजना से सबंधित जानकारी के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ की वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुन्द कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 88390-83993, 93409-58060 से सम्पर्क कर सकते हैं।
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