महासमुंद. बुंदेली चौकी में महिला से दुष्कर्म करने वाले चौकी प्रभारी और उसके सहयोगी को अतिरिक्त एवं सत्र न्याययाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने शुक्रवार को 10-10 साल की सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
- अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 7 जून 2016 को एक महिला अपने पति की प्रताड़ना की शिकायत लेकर पुलिस बुंदेली चौकी पहुंची थी।
- जहां महिला ने मूंशी के पास आवेदन पेश किया तो महिला को थाने में बिठाया रखा।
- घटना की रात 9 बजे चौकी प्रभारी गजानंद साहू और सहयोगी आकेश सिन्हा ने मिलकर महिला से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। और किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी।
- बाद महिला ने अपने घर जाकर इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। दूसरे रक्षा बंधन होने के कारण वह घर से नहीं निकल पाई थी।
- तीसरे दिन परिजनों के साथ पहुंचकर इसकी शिकायत एसपी से की थी। इसके बाद तेंदूकोना थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।
- मामले के विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था।
- शुक्रवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी गजानंद साहू तथा आवेश सिन्हा को 10-10 साल एवं 2-2 हजार की अर्थदंड से दंडित किया है।