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व्हाट्सएप स्टेट्स पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
महासमुंद. व्हाट्सएप स्टेट्स में एक नाबलिक को धर्म पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। पिथौरा थाना ने अपचारी बालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है।प्रार्थी अब्दुल खैरानी पिता दाऊदगनी उम्र 65 ने थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने दर्ज किया भादवि: 295 क :
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- जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई, किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
इस तरह के कृत्य पर कठोर कानून
किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।
सजा – दो वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।