महासमुंद. जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिसके आसपास व्यवस्था कायम रखने के लिए मदिरा दुकानों से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के चखना दुकान चलाना या विक्रय करना प्रतिबंधित किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी संचालित दुकान की सूचना तथा मदिरा दुकान से अधिक दर पर मदिरा विक्रय या बिल नहीं देने की शिकायत निःशुल्क टोल फ्री नंबर 14405 पर दे सकते है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
अभी तक चल रहा था ऐसे व्यवस्था
- शराब दुकान के भीतर लगने वाली चखना सेंट को बाहर किया गया था।
- लेकिन शराब दुकान के आसपास ही चखना सेंटर की भरमार थी।
- कुछ दिनों तक पुलिस कार्रवाई भी हुआ लेकिन यह बेअसर रहा।
- इसके साथ ही चखना सेंटर के आड़ में लगातार शराब की अवैध बिक्री हो रही थी।
- चखना सेंटर के कारण रोज-मारपीट होना सामान्य घटना हो गई थी।
- देर सही दुरस्त कार्पोरेशन ने 50 मीटर की दूरी में चखना सेंटर को हटाने का निर्णय लिया है।