महासमुंद, 10 नवंबर 2025। कृषक मित्रों के मानदेय भुगतान को लेकर उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने स्पष्ट किया है कि भुगतान प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है। उन्होंने बताया कि कृषक मित्रों की कार्य अवधि निर्धारण के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक दो वर्ष में ग्राम सभा के माध्यम से उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है, या फिर ग्राम सभा द्वारा नए कृषक मित्र का चयन कर प्रस्ताव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजा जाता है।
इसके बाद, यह प्रस्ताव उप संचालक कृषि कार्यालय के माध्यम से आत्मा गवर्निंग बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्वीकृत किया जाता है।
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उप संचालक ने बताया कि अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कृषक मित्रों का मानदेय पूर्ण रूप से भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिन कृषक मित्रों का अनुमोदन जुलाई 2025 में हुआ है और जिनसे मासिक कार्य विवरण प्राप्त हो चुका है, उनके मानदेय भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
कृषि विभाग ने कृषक मित्रों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित कृषि कार्यालय से सत्यापित जानकारी प्राप्त करें तथा किसी भी भ्रामक या तथ्यहीन जानकारी पर ध्यान न दें।






















