नई दिल्ली. 1 सितंबर यानि कल से देश में बहुत कुछ बदलने जा रहा है. इसका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. रविवार से ट्रैफिक नियम, बैंकिंग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है.
– 1 सितंबर से ट्रैफिक के बदले हुए नियम लागू होंगे. सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना 1000 रुपए कर दिया गया है. पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा. ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है. बाइक चलाने वालों के लिए हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 से 500 रुपए कर दिया गया है. दूसरी बार हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 कर दिया गया है. नाबालिग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बना है. उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.
– अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फाइन देकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस दौरान रिटर्न फाइल करने पर आप कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे.
– स्टेट बैंक समेत कई बैंक के लोन 1 सितंबर से रेपो रेट से लिंक हो रहे हैं. इससे कस्टमर्स को कम ब्याज देना होगा. इसके अलावा सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होगी.
– 1 सितंबर से स्टेट बैंक का ऑटो लोन और होम लोन रेपो रेट से लिंक होगा. एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है. 1 सितंबर से होम लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी.
– बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी करने पर 2 फीसदी का TDS काटा जाएगा. ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है.
– जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी.
– 31 अगस्त तक केवाईसी पूरा न कर पाने की स्थिति में आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट 1 सितंबर से बंद हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है.
– वर्तमान में सभी बैंक 10 बजे खुलते हैं. लेकिन, नये नियम के मुताबिक, बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है.
– 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुक कराना महंगा होगा. स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपए सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 40 रुपए, भीम एप्लीकेशन से भुगतान करने पर स्लीपर के लिए सर्विस चार्ज 10 रुपए और एसी के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपए लगेगा.
– 1 सितंबर से बैंकों को अधिकतम 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा. केंद्र सरकार इस संबंध में बैंको को गाइडलाइन जारी कर चुकी है.
[wds id=”1″]
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/webmorcha/?ref=bookmarks