नई दिल्ली। यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 शनिवार की रात 12 बजे से शुरू हो गया है। जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है. एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो जाएंगे. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा. कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे. वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा
अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. कुछ पेनल्टी बहुत ज्यादा है ताकि यातायात सुरक्षा को लेकर जनता जागरूक रहे. जैसे सीट ब्लैट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपए कर दिया गया है पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपए था, अब 5000 रुपए देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.
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ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5 हजार जुर्माना : ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही, लाइसेंस रिन्यू कराने की एक्सपायरी डेट एक महीने से बढ़ा कर एक साल कर दी गई है। यानी कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा। वहीं वे लोग जो हादसे में घायलों की मदद करेंगे, उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा मामला नहीं चलेगा। उन्हें पुलिस या मेडिकल स्टाफ से अपनी पहचान छुपाने का विकल्प मिलेगा।
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