जनसूचना अधिकारियों को दी गई जानकारी
- महासमुंद. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मार्गदर्शी दिशा निर्देशों, नया संशोधित प्रावधानों, अधिनियम के विभिन्न धाराओं में निहित जानकारियां से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने अधिनियम के तहत आवेदन प्रक्रिया एवं अपील प्रक्रिया की जानकारी देते हुए इसके लाभ भी बताए। साथ ही अधिकारियों के अधिनियम से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया।
शुल्क के साथ सूचना प्राप्त करने का प्रावधान
- मास्टर ट्रेनर्स हिमांशु भारतीय ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी लोक प्राधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा कर सूचना प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंचना सुलभ हुआ है।
- सूचना का आवेदन प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के अन्दर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना तथा सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।
गरीबी रेखा के आवेदकों को कोई शुल्क नहीं
- आवेदक द्वारा सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन निर्धारित है। प्रतिलिपि उपलब्ध कराने 2 रुपए प्रति पृष्ठ, अवलोकन के लिए प्रति घंटा 50 रुपए, पश्चात प्रत्येक 15 मिनट में 5 रुपए, सीडी या फ्लॉपी 50 रुपए प्रति पृष्ठ शुल्क निर्धारित है। गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए गरीबी रेखा के नीचे स्तर होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विवरण दफ्तरों में प्रकाशित करें
- उन्होंने बताया कि लोक सेवकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों, कार्य के नियमों, उपलब्ध दस्तावेज, लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण निर्णय करने की प्रक्रिया तथा सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण कार्यालयों में प्रकाशित होना चाहिए।
आवेदक का पूरा लिखा होना चाहिए http://यहां पढ़े…
- उन्होंने सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के संबंध में बताया कि निर्धारित शुल्क के साथ सादे कागज में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन में आवेदक का नाम तथा डाक का पूरा पता लिखा होना चाहिए।
- इसी प्रकार आवेदन निपटाने के संबंध में जनसूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह एक वैध आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना मुहैया कराएं।
- मांगी गई सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है तो जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकार करते समय आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के कारण का ब्यौरा सूचित करना होगा।
- आवेदक को कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना अपेक्षित है तो जनसूचना अधिकारी आवेदक को गणना सहित अतिरिक्त शुल्क का व्यौरा देते हुए आवेदक द्वारा अदा की जाने वाली कुल देय राशि की सूचना देगा।
- उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम में निहित विभिन्न धाराओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
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