BREAKING NEWS: कर्मचारी चयन मंडल की मुहर, व्यापम का अंत – युवा रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार!

BREAKING NEWS: कर्मचारी चयन मंडल की मुहर, व्यापम का अंत - युवा रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार!

ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित किया कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को पारित किया। इस कानून का लक्ष्य राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस नई व्यवस्था से युवाओं को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

भर्ती प्रक्रिया में सुधार का उद्देश्य

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को निष्पक्ष और सुगम भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह आवश्यक है कि भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और विश्वसनीय बनाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि नई व्यवस्था के तहत नियमित अंतराल पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने के ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे युवाओं को तैयारी के लिए स्पष्ट समयसीमा मिलेगी।

नियमित परीक्षा कैलेंडर की व्यवस्था

भर्ती चयन मंडल के गठन के बाद तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए एक नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को समय से तैयारी करने में सुविधा होगी। वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न विभाग अलग-अलग समय पर भर्तियां निकालते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नए नियमों से इन समस्याओं का समाधान किए जाने का विश्वास है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवस्थित होगी।

मंडल का गठन और स्थान

कर्मचारी चयन मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा, एक सचिव, परीक्षा नियंत्रक व अन्य अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। मंडल को चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियों की सेवा लेने का भी अधिकार होगा। यह प्रक्रिया भर्ती को अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाएगी।

निष्कर्ष:
कर्मचारी चयन मंडल का गठन छत्तीसगढ़ में एक मजबूत और प्रभावी भर्ती प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से न केवल भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अवसर भी मिल सकेंगे। यह कानून युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता और विकास का आधार बनेगा।

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