"जिंदल का कोल ब्लॉक विवाद: हाई कोर्ट ने दिया माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने का आदेश, 49 किसानों ने वापस मांगी जमीन!"

ब्रेकिंग न्यूज़: बिलासपुर में किसानों की जमीन वापसी को लेकर हाई कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

जमीन वापसी की याचिका पर हाई कोर्ट का निर्णय

बिलासपुर, 23 मार्च 2026: 49 किसानों ने अपनी जमीन की वापसी की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डीविजन बेंच में हुई। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रायगढ़ जिले में जिंदल स्टील को आवंटित कोल ब्लॉक गारे 4/6 का माइनिंग प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई है।

किसानों का संवैधानिक सवाल

इन किसानों ने अपनी याचिका में भू राजस्व संहिता की धारा 247 को संवैधानिक ठहराने की मांग की है। उनका कहना है कि नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बावजूद पुरानी धारा का उपयोग करना संविधान का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नए कानून में किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था है, जबकि पुरानी धारा में सामाजिक प्रभाव और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है।

राज्य सरकार का जवाब और कृषि अधिवक्ता का तर्क

राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण नहीं माना जा सकता, बल्कि यह सिर्फ अधिकार का अधिग्रहण है। हालांकि, उन्होंने भूमि वापसी के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं पेश की। किसानों के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नया भूमि अधिग्रहण कानून आने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धारा 247 अब अवैध हो गई है।

आगे की सुनवाई और माइनिंग प्लान की आवश्यकता

बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य सरकार को माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कब और कौन सी जमीन खनन से मुक्त हो जाएगी। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल किसानों की जमीन की वापसी से जुड़ा है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों और भू अधिग्रहण के नए नियमों के बीच चल रही जंग का भी प्रतीक है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार किस प्रकार की योजना तैयार करती है और किसानों के अधिकारों की रक्षा में कितनी सफल होती है।

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