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छत्तीसगढ़ में स्कूल प्रबंधन समितियों को मिले नए अधिकार, 1 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य अब स्वयं करा सकेंगी

रायपुर, 14 जून। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के गठन, कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब स्कूल प्रबंधन समितियां 1 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माण और मरम्मत कार्य स्वयं करा सकेंगी।

जारी निर्देशों के अनुसार, स्कूल प्रबंधन समितियों की प्रमुख जिम्मेदारी विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, ड्रॉपआउट बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना, अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) में सहयोग तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना होगी। समितियां विद्यालय विकास योजना (SDP) तैयार करने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा, पोषण और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN) लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहयोग करेंगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में 1 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माण एवं मरम्मत कार्य जैसे शौचालय निर्माण/मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, रैंप, बिजली संबंधी कार्य और अन्य लघु मरम्मत कार्य स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से कराए जा सकेंगे। इसके लिए तकनीकी मूल्यांकन और भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा।

निर्देशों में कहा गया है कि निर्माण कार्यों में प्रशिक्षित मिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कुशल श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यालय स्तर पर स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रभावी गठन, नियमित बैठकें, विद्यालय विकास योजना का निर्माण तथा समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करें।

मुख्य बिंदु:

  • SMC को 1 लाख रुपये तक के निर्माण/मरम्मत कार्यों का अधिकार।
  • शौचालय, पेयजल, बिजली और रैंप जैसे कार्य समिति के माध्यम से कराए जा सकेंगे।
  • स्कूल विकास योजना (SDP) बनाना होगा।
  • बच्चों की सुरक्षा, नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर।
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित होंगी।

यहां आदेश डाउनलोड करें

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