Homeछत्तीसगढ़महासमुंद में काट पत्ती जुआ खेलते चार गिरफ्तार, ₹47,400 का सामान जब्त

महासमुंद में काट पत्ती जुआ खेलते चार गिरफ्तार, ₹47,400 का सामान जब्त

महासमुंद। थाना महासमुंद पुलिस ने ग्राम भलेसर स्थित शीतला मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, दो मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन, 52 पत्ती ताश और एक नीले रंग का रूमाल समेत कुल ₹47,400 का सामान जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 की शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भलेसर में कुछ लोग अवैध रूप से काट पत्ती जुआ खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए सउनि बसंत पाणिग्राही के हमराह आरक्षक क्रमांक 810 अजय नेताम, आरक्षक क्रमांक 307 छत्रपाल सिन्हा, आरक्षक क्रमांक 333 एकलव्य बैश तथा शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 1084 से पुलिस टीम रवाना हुई।

रास्ते में पुलिस ने रोशन कुमार ओगरे और आशीष साहू को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर गवाह के रूप में साथ लिया। टीम ग्राम भलेसर स्थित शीतला मंदिर के पास पहुंची और घेराबंदी कर मौके पर चार लोगों को 52 पत्ती ताश से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते पकड़ा।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान उदय सिन्हा (32), देवनारायण सिन्हा (40), कमलेश सिन्हा (31) और दुष्यंत सिन्हा (50), सभी निवासी ग्राम भलेसर, थाना व जिला महासमुंद के रूप में हुई।

किस आरोपी से क्या मिला?

पुलिस के मुताबिक आरोपी उदय सिन्हा के कब्जे से ₹100 तथा फड़ से ₹200, कुल ₹300 नकद और एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन, जिसकी कीमत करीब ₹5,000 बताई गई, जब्त किया गया। कुल जब्ती ₹5,300 रही।

देवनारायण सिन्हा के पास से ₹50 तथा फड़ से ₹200, कुल ₹250 नकद और मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 G 6211 कीमत करीब ₹15,000 जब्त की गई। कुल जब्ती ₹15,250 रही।

कमलेश सिन्हा के कब्जे से ₹50 तथा फड़ से ₹200, कुल ₹250 नकद और लावा कंपनी का कीपैड मोबाइल, जिसकी कीमत करीब ₹1,000 बताई गई, जब्त किया गया। कुल जब्ती ₹1,250 रही।

वहीं दुष्यंत सिन्हा के पास से ₹200 तथा फड़ से ₹400, कुल ₹600 नकद, मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GL 6350 कीमत करीब ₹20,000 और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन कीमत करीब ₹5,000 जब्त किया गया। इस आरोपी से कुल ₹25,600 की जब्ती की गई।

इस प्रकार चारों आरोपियों से कुल ₹47,400 की संपत्ति, 52 पत्ती ताश और एक नीले रंग का रूमाल जब्त किया गया।

जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस देकर जुआ खेलने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा। आरोपियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित रूप में बताया गया। पुलिस ने आरोपियों का कृत्य धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पाए जाने पर कार्रवाई की।

चारों आरोपियों को 9 अगस्त की रात क्रमशः 8:40, 8:45, 8:50 और 8:55 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने के कारण सक्षम जमानतदार पेश किए जाने पर आरोपियों को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।

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