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महासमुंद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 6.90 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

15 हितग्राहियों से फर्जी तरीके से अंगूठा लगवाकर एयरटेल पेमेंट बैंक खातों से रकम निकालने का मामला, आवास मित्र के खिलाफ अपराध दर्ज

महासमुंद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास दिलाने और काम पूरा कराने के नाम पर 15 हितग्राहियों से कुल 6 लाख 90 हजार रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत की जांच के बाद बुंदेली चौकी पुलिस ने आवास मित्र के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत मोहदा के हितग्राहियों ने 14 जुलाई 2026 को कलेक्टर जनदर्शन महासमुंद में शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चौकी बुंदेली पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच की गई।

जांच में सामने आया कि परसराम पटेल पिता सरूज पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कोटादादर, चौकी बुंदेली, थाना तेंदुकोना, जिला महासमुंद को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास संबंधी कार्य, आवास पूर्ण कराने और जियो टैग के लिए जनपद पंचायत पिथौरा के माध्यम से ग्राम पंचायत मोहदा में आवास मित्र के पद पर रखा गया था। बताया गया है कि वह पहले से ही एयरटेल पेमेंट बैंक में ग्रामीण बैंक मित्र के रूप में भी काम कर रहा था।

15 हितग्राहियों से ली गई रकम

शिकायत के मुताबिक हितग्राहियों से कथित तौर पर निम्न राशि निकाली गई—

  • हेमिन बाई पटेल — 55,000 रुपये
  • गणेशु ध्रुव — 40,000 रुपये
  • नूरपति पटेल — 55,000 रुपये
  • लीला बाई पटेल — 55,000 रुपये
  • तारा बाई पटेल — 55,000 रुपये
  • मोहरमति बरिहा — 40,000 रुपये
  • अगहन बाई ओगरे — 55,000 रुपये
  • मुनु राम ओगरे — 55,000 रुपये
  • पुरानीक ध्रुव — 55,000 रुपये
  • उषा बाई ध्रुव — 55,000 रुपये
  • मनटोरिया बाई निषाद — 25,000 रुपये
  • फगनी बाई निषाद — 25,000 रुपये
  • इन्द्रौतिन बाई निषाद — 25,000 रुपये
  • मखियार बरिहा — 55,000 रुपये
  • बोधनी बाई (मृतक) — 40,000 रुपये

कुल राशि: 6,90,000 रुपये।

पुलिस जांच में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आवास मित्र परसराम पटेल ने उन्हें झांसे में लेकर बिना पूरी जानकारी दिए फिंगरप्रिंट मशीन पर अंगूठा लगवाया और एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खोलकर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का आहरण कर लिया।

शिकायत और जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने पर पुलिस ने परसराम पटेल के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामले में पुलिस द्वारा दस्तावेजों, बैंक खातों और राशि के लेन-देन सहित अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।

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