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महासमुंद गांजा तस्करी में सरपंच का कनेक्शन? आरोपियों के बयान में रामेश्वर साहू का नाम, पुलिस जांच के बीच फरारी की चर्चा

महासमुंद/कोमाखान। कोमाखान थाना क्षेत्र में 6.290 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक अहम जानकारी सामने आई है। FIR में दर्ज बयान के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान गांजा अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। इनमें से एक आरोपी ने गांजा करहीडीह निवासी सरपंच रामेश्वर साहू के पास पहुंचाने की बात बताई है।

पुलिस के अनुसार, 1 सितंबर 2026 को ग्राम टेमरी जांच नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान तीन लोगों को अलग-अलग दोपहिया वाहनों से पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान तोषन साहू (29), नरेश ठाकुर (25) और पुरुषोत्तम निषाद (21) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान स्कूटी और बिना नंबर की बजाज पल्सर की डिक्की से कुल 6.290 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख 14 हजार 500 रुपये बताई गई है।

पूछताछ में सामने आया रामेश्वर साहू का नाम

FIR में दर्ज पुलिस कार्रवाई के विवरण के मुताबिक, पूछताछ के दौरान स्कूटी सवार तोषण साहू ने गांजा खरियार रोड, ओडिशा से भोरिंग-तुमगांव निवासी देवकुमार साहू के पास ले जाने की बात कही। वहीं बजाज पल्सर सवार पुरुषोत्तम निषाद ने गांजा सहीपाला, ओडिशा से करहीडीह निवासी रामेश्वर साहू के पास ले जाने की बात बताई।

यही बिंदु इस पूरे मामले को और महत्वपूर्ण बना रहा है, क्योंकि रामेश्वर साहू का नाम गांजा पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में आरोपियों के कथित बयान में सामने आया है।

रामेश्वर साहू वर्तमान में सरपंच

स्थानीय जानकारी के अनुसार, करहीडीह निवासी रामेश्वर साहू वर्तमान में ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। हालांकि, उपलब्ध FIR में रामेश्वर साहू को आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए उनके खिलाफ गांजा तस्करी में संलिप्तता की पुष्टि अभी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मामले में यह भी चर्चा है कि रामेश्वर साहू फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उनके फरार होने की स्थिति और गांजा तस्करी से उनके कथित संबंध की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही मानी जानी चाहिए।

तीन आरोपी गिरफ्तार, 4.54 लाख की संपत्ति जब्त

कोमाखान पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजे के अलावा एक TVS जुपिटर स्कूटी, एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन सहित कुल 4 लाख 54 हजार 500 रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने का उल्लेख FIR में किया है।

मामला NDPS एक्ट की धारा 20(B)(II)(B) और 29 के तहत दर्ज किया गया है। अब पुलिस की जांच का एक अहम पहलू यह भी होगा कि बरामद गांजा आखिर किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस कथित नेटवर्क में रामेश्वर साहू की वास्तविक भूमिका क्या थी।

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