महासमुंद. द्वितीस सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पाडेय ने पिथौरा क्षेत्र के कथित पत्रकार बलराज नायडु और चंद्रशेखर नायडु की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
पुलिस ने FIR में प्रार्थी पिथौरा लहरौद BK रेस्टोरेंट के सचालक भूषणलाल साहू ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया है कि 14 मई 2024 को रेस्टोरेंट में घुसकर विज्ञापन के नाम पर 10 हजार रुपए देने की मांग की। यहीं नहीं गाली-गलौच के साथ मारपीट किया। पुलिस ने करीब 4 माह बाद जांच के बाद गंभीर धाराओं में उक्त पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।