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CG, 65 वर्षीय बुजुर्ग के फोन में दिखा महिला नग्न तस्वीर, फिर आगे जो हुआ आप भी जानिए

नग्न तस्वीर

छत्तीसगढ़। 65 वर्षीय बुजुर्ग के फोन में दिखा महिला नग्न तस्वीर, फिर आगे जो हुआ आप भी जानिए। दुर्ग जिले के रिसाली के एक बुजुर्ग को वीडियो कॉल कर सेक्सटॉर्शन (sextortion) की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने बुजुर्ग से ब्लैकमेल कर कुल 11 लाख 59 हजार रुपए की ठग लिए। घटना की शिकायत पर नेवई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

जानकारी के मुताबिक मैत्री नगर रिसाली निवासी पीड़ित अशोक कुमार द्विवेदी (65) के मोबाइल पर 27 अगस्त को एक वीडियो कॉल आया था। जिसे रिसीव करने पर एक महिला बिना कपड़ों के नजर आई। पीड़ित ने वीडियो कॉल (Video call) पर एक महिला को नग्न अवस्था ( नग्न तस्वीर) में देखकर फोन काट दिया, लेकिन फोन काटने तक के कुछ सेकंड का आरोपियों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

नग्न तस्वीर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरोपियों ने अलग-अलग नंबरों से फोन कर पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने वीडियो प्रसारित करने की धमकी देनी शुरू कर दी। इससे बुजुर्ग डर गया। ब्लैकमेलिंग से डर कर पीड़ित ने आरोपियों के बताए हुए Q कोड और खाता नंबरों पर किस्तों में कुल 11 लाख 59 हजार रुपए भेज दिए। इतने रुपए लेने के बाद भी जब आरोपी लगातार ब्लैकमेल करने लगे तब पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत की। इसके आधार पर नेवई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानें सेक्सटॉर्शन यानी क्या?

– सेक्सटॉर्शन ( नग्न तस्वीर) में दो शब्दों से मिलकर बना है. ‘सेक्स’ और ‘एक्सटॉर्शन’. ये एक तरह का साइबर अपराध है, जिसका शिकार कोई भी बन सकता है.

– सेक्सटॉर्शन एक तरह का ब्लैकमेल है, जिसमें साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिए लोगों को कॉल कर अश्लील बातें करते हैं और उन्हें अपने झांसे में फंसा लेते हैं.

– इसके बाद अपराधी लोगों की अश्लील तस्वीरें या वीडियो बना लेते हैं और फिर उन्हें उनके परिवार को भेजने या सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं.

– शुरुआत में जब कोई व्यक्ति सेक्सटॉर्शन का शिकार होता है तो वो बदनामी के डर से अपराधियों को पैसे दे देता है. लेकिन कई बार अपराधियों की मांग बढ़ती जाती है और व्यक्ति लूटता जाता है.

– लिहाजा, ऐसे फंस जाने पर घबराने की बजाय इसका सामना करना चाहिए. ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं. पुलिस थाने में जाकर भी इसकी शिकायत की जा सकती है.

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सेक्सटॉर्शन
सेक्सटॉर्शन नग्न तस्वीर

क्या केस दर्ज करा सकते हैं?

आईपीसी के तहत…

– ( नग्न तस्वीर) आईपीसी की धारा 383, 384 और 385 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं. धारा 383 में ‘एक्सटॉर्शन’ की परिभाषा बताती है. इसके मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को डरा-धमकाकर उससे जबरन वसूली करना या ऐसी कोशिश करना एक्सटॉर्शन कहलाएगा.

– धारा 384 और 385 में इसके लिए सजा है. धारा 384 के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी से एक्सटॉर्शन करता है तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है. इसी तरह धारा 385 के तहत, अगर कोई किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन न देने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो दो साल  तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

– इसके अलावा ब्लैकमेलर के खिलाफ मानहानि (धारा 499, 500) और आपराधिक धमकी (धारा 503, 506, 507) के तहत भी मामला दर्ज करवाया जा सकता है. इसके तहत दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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आईटी एक्ट के तहत

– अगर कोई आपको आपकी निजी तस्वीरें वायरल करने या पब्लिक करने की धमकी देता है तो इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 66E, 67 और 67A के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं.

– धारा 66E कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी तस्वीरें बिना उसकी इजाजत के सार्वजनिक करता है तो दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल या दो लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

– वहीं, धारा 67 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई अश्लील सामग्री पब्लिश करता है तो पहली बार ऐसा करने पर तीन साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माने की सजा होगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माने की सजा होगी.

– जबकि, धारा 67A कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए कोई सेक्सुअली कंटेंट पोस्ट करता है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है.

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