Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

छत्तीसगढ़ शराब प्रकरण: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर, ईडी की कस्टडी पर कल सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सोमवार को उनकी पिछली रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उनकी रिमांड बढ़ा दी।

अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मांगी गई कस्टोडियल रिमांड पर सुनवाई कल (19 अगस्त) होगी।

गिरफ्तारी का मामला

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई से हिरासत में लिया था। पहले उन्हें 5 दिन की ईडी कस्टडी दी गई थी। इसके बाद अदालत ने दो बार 14-14 दिन की न्यायिक रिमांड दी और अब तीसरी बार भी उन्हें जेल भेजा गया है।

ईडी के आरोप

ईडी का कहना है कि शराब घोटाले से मिली 16.70 करोड़ रुपये की राशि चैतन्य बघेल तक पहुंची। इस रकम को उन्होंने रियल एस्टेट और अन्य प्रोजेक्ट्स में लगाया तथा फर्जी निवेश दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की। एजेंसी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच 2100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसकी फंडिंग और मैनेजमेंट में चैतन्य की भूमिका थी।

अदालत में याचिका

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ चैतन्य बघेल ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन वहां से उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया और 26 अगस्त तक जवाब मांगा है।

जेल में सुविधाओं को लेकर शिकायत

चैतन्य बघेल के वकील ने अदालत को बताया कि जेल में उन्हें पीने के लिए साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल रही। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।