ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी चयन मंडल का गठन
रायपुर, 21 अप्रैल 2026— छत्तीसगढ़ में कर्मचारी चयन मंडल (CGSSC) का गठन किया गया है, जिसका राजपत्र में आधिकारिक प्रकाशन किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने राज्यपाल के हस्ताक्षर से यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नए गठन से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी सभी परिसंपत्तियां कर्मचारी चयन मंडल में समाहित कर दी जाएंगी।
नया अधिनियम और इसके उद्देश्य
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026 लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाना है। इस अधिनियम के अनुसार, सभी विभागों के लिए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को इस नए मंडल के अंतर्गत संचालित किया जाएगा।
यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथियों से लागू होगा, और इसमें विभिन्न संस्थानों के चयन हेतु भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कार्यप्रणाली में परीक्षाएं, साक्षात्कार, और कौशल परीक्षण शामिल होंगे।
मंडल का गठन और कार्यप्रणाली
कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना एक विशेष अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी। इसके अंतर्गत, निर्वाचन प्रक्रिया, परीक्षा, और अन्य गतिविधियों का संचालन होगा। इस मंडल का सचिव आहरण और संवितरण अधिकारी होगा जो सभी वित्तीय लेनदेन का ध्यान रखेगा।
मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों का प्रवर्तन भी किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को अंकसूची और प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, मंडल से जुड़ी अन्य आवश्यक गतिविधियां, जैसे कि विशेषज्ञों की नियुक्ति, भी इस अधिनियम के अंतर्गत की जाएंगी।
महत्व और निष्कर्ष
कर्मचारी चयन मंडल का गठन छत्तीसगढ़ की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले की भर्ती प्रक्रियाओं के विज्ञापन जारी रहेंगे जबकि नए संगठन के संपर्क में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन राज्य सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल है, जो राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक साबित होगा। अब देखना होगा कि यह नई प्रणाली कितनी प्रभावी होती है और कर्मचारियों की भर्ती में कितनी तेजी लाएगी।




