महासमुंद। जिले के चर्चित भट्ठा दलाल जगत गुप्ता को पटेवा पुलिस ने गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने रिमांड के बाद आरोपी को बेमचा जेल भेज दिया है। इस तरह अब भट्ठा दलाल की दिवाली जेल में ही बीतेगी। अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट खुलने के बाद होगी।

बताया गया कि इस मामले में जिस श्रमिक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उसने आत्महत्या कर ली। यह मामला अब और गंभीर हो गया है।
जानकारी के अनुसार, पटेवा थाना क्षेत्र के बनपचरी निवासी श्रमिक शत्रुघन (40 वर्ष) पिता राजाराम खड़िया ने करीब डेढ़-दो माह पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर जगत गुप्ता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कार्रवाई की मांग की थी।
हालांकि, उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 11 अक्टूबर 2025 को शत्रुघन ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और अब आरोपी जगत गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पटेवा थाना प्रभारी सुमीत भोई ने बताया कि आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और सभी कॉल डिटेल्स की जांच जारी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है, आगे की प्रक्रिया कोर्ट से तय होगी।
⚖️ क्या है BNS की धारा 108
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया या मजबूर किया, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
पहले यह अपराध IPC की धारा 306 के अंतर्गत आता था, लेकिन नए BNS कानून में अब इसे धारा 108 में शामिल किया गया है।
भट्ठा दलाल जगत गुप्ता गिरफ्तार -श्रमिक की आत्महत्या से जुड़ा मामला बना पुलिस के लिए चुनौती