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भट्ठा दलाल जगत गुप्ता गिरफ्तार -श्रमिक की आत्महत्या से जुड़ा मामला बना पुलिस के लिए चुनौती

महासमुंद। जिले के चर्चित भट्ठा दलाल जगत गुप्ता को पटेवा पुलिस ने गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) के तहत कार्रवाई की गई है।

मामला बेहद गंभीर तब बन गया जब जिस श्रमिक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उसने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि पटेवा थाना क्षेत्र के बनपचरी निवासी श्रमिक शत्रुघन (40 वर्ष) पिता राजाराम खड़िया ने करीब डेढ़-दो माह पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर जगत गुप्ता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कार्रवाई की मांग की थी।

हालांकि, उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 11 अक्टूबर 2025 को शत्रुघन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अब पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी जगत गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी सुमीत भोई ने बताया कि आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और बातचीत के सभी डिटेल खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच गंभीरता से जारी है।


🔍 क्या है BNS की धारा 108 – आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और जांच में यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया या मजबूर किया, तो उस व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

पहले इस तरह के मामलों में कार्रवाई आईपीसी की धारा 306 के तहत होती थी, लेकिन नए कानून BNS लागू होने के बाद अब इसे धारा 108 के तहत दर्ज किया जाता है।


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