सरायपाली–बसना: पंडित होटल, मंजीत ढाबा समेत दर्जनों होटल-ढाबों में खाद्य विभाग की दबिश, 57 गैस सिलेंडर जब्त

महासमुंद, 16 सितम्बर 2025। घरेलू गैस सिलेंडरों

महासमुंद, 16 सितम्बर 2025। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने सरायपाली और बसना क्षेत्र के होटलों व ढाबों पर दबिश दी। इस दौरान कुल 57 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

जांच टीम की कार्रवाई

खाद्य विभाग की जांच 08 सितम्बर को सरायपाली और 12 सितम्बर को बसना क्षेत्र में की गई। जांच दल में सहायक खाद्य अधिकारी सरायपाली हरीश सोनेश्वरी, खाद्य निरीक्षक सरायपाली अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक बसना हेमंत वर्मा, खाद्य निरीक्षक पिथौरा दिव्यांशु देवांगन एवं खाद्य निरीक्षक बागबाहरा विवेक कुमार शामिल रहे।

सरायपाली में जब्ती

  • पंडित होटल, झिलमिला – 08 सिलेंडर (2 खाली, 3 आंशिक भरे, 3 सील पैक)

  • मंजीत ढाबा – 12 सिलेंडर (5 खाली, 4 आंशिक भरे, 3 सील पैक)

  • अमृत होटल – 07 सिलेंडर (2 खाली, 3 आंशिक भरे, 2 सील पैक)

  • शिवानी स्वीट्स – 07 सिलेंडर (5 खाली, 1 आंशिक भरा, 1 सील पैक)

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बसना क्षेत्र में जब्ती

  • बिकानेरी स्वीट्स – 05 सिलेंडर (3 खाली, 2 सील पैक)

  • सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट – 04 सिलेंडर (3 आंशिक भरे, 1 सील पैक)

  • साहू होटल, परसकेल – 05 सिलेंडर (3 खाली, 2 आंशिक भरे)

  • यादव होटल, गढ़फुझर – 05 सिलेंडर (4 खाली, 1 भरा)

  • लक्ष्मी गौरी, भठोरी – 04 सिलेंडर (2 खाली, 1 आंशिक भरा, 1 सील पैक)

नियमों का उल्लंघन

जांच में पाया गया कि होटल एवं ढाबा संचालकों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया गया है। जब्त सिलेंडरों का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय महासमुंद में प्रस्तुत किया जाएगा।

विभाग की चेतावनी

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। विभाग ने कहा है कि भविष्य में भी इस तरह की नियमित जांच जारी रहेगी और घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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