महासमुंद/सरायपाली। सरकारी सेवा में रहते हुए निजी कंपनी के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्रवाई करते हुए रूपानन्द पटेल, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवागढ़, विकासखण्ड सरायपाली को निलंबित कर दिया है।
क्या है मामला?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रूपानन्द पटेल निजी कंपनी ए.एस.आर. ऑनलाइन मार्केटिंग प्रा.लि. के उत्पादों का प्रचार-प्रसार और बिक्री करते नजर आए।
वीडियो संज्ञान में आने पर संचालनालय ने 17 जुलाई 2025 को उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था।
22 जुलाई को शिक्षक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन जांच में उसे असंतोषजनक पाया गया।
आदेश में क्या कहा गया?
बिना अनुमति निजी व्यवसाय करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन माना गया।
यह कृत्य गंभीर कदाचार और शासकीय सेवा नियमों के विपरीत पाया गया।
इसके चलते शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन आदेश जारी किया।
आगे क्या होगा?
निलंबन अवधि में रूपानन्द पटेल का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली, जिला महासमुंद नियत किया गया है।
इस दौरान उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।