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तेन्दूकोना में 21 किलो गांजा जब्ती की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार; 11.40 लाख रुपए का मशरूका जब्त

महासमुंद। तेन्दूकोना पुलिस ने ग्राम कौसरा में अवैध मादक पदार्थ गांजा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से करीब 21 किलो गांजा, एक बिना नंबर की स्कूटी और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त मशरूके की कुल कीमत 11 लाख 40 हजार रुपए बताई गई है। मामले में पुलिस ने NDPS Act की धारा 20(b)(ii)(c) और 29 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।

मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस

एफआईआर के मुताबिक 11 सितंबर 2026 को तेन्दूकोना पुलिस की टीम शिकारीपाली, भीखापाली, गहनागाठा और कौसरा क्षेत्र में पेट्रोलिंग एवं अपराध विवेचना के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर की नीले रंग की स्कूटी से गांजा लेकर बिक्री के लिए परिवहन कर रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम कौसरा में यादराम साहू के मकान के पास घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को नीले रंग की बिना नंबर स्कूटी के साथ देखा। पूछताछ में उसने अपना नाम पितांबर सिन्हा, निवासी ठाकुरदियाखुर्द, थाना पिथौरा बताया।

मकान की सीढ़ी के नीचे बोरी मिलने का दावा

एफआईआर में पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान पितांबर सिन्हा ने गांजा यादराम साहू के घर से अपने गांव में चिल्लर बिक्री के लिए ले जाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस टीम ने यादराम साहू के मकान में दबिश दी।

पुलिस के अनुसार यादराम साहू ने घर की छत पर जाने वाली सीढ़ी के नीचे एक सफेद-नीले रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा छिपाकर रखने की बात बताई। एफआईआर में गांजा कांटाबांजी, ओडिशा से लाकर चिल्लर में बेचने की बात भी दर्ज है।

बोरी समेत 21 किलो गांजा, कीमत 10.50 लाख रुपए

पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान सफेद-नीले रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा जैसा पदार्थ मिला। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से तौल कराने पर बोरी सहित वजन 21 किलोग्राम बताया गया। पुलिस ने इसकी कीमत 10 लाख 50 हजार रुपए आंकी है।

इसके अलावा पुलिस ने एक नीले रंग की बिना नंबर होंडा एक्टिवा स्कूटी, जिसकी कीमत 70 हजार रुपए बताई गई है, तथा दोनों आरोपियों के पास से एक-एक वीवो मोबाइल फोन, प्रत्येक की कीमत 10 हजार रुपए, जब्त किया। कुल जब्ती की कीमत 11 लाख 40 हजार रुपए दर्ज है।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

एफआईआर के अनुसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS Act के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देकर गिरफ्तार किया। यादराम साहू की गिरफ्तारी 11 सितंबर को रात 8:45 बजे और पितांबर सिन्हा की गिरफ्तारी रात 8:55 बजे दर्ज की गई है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

ये हैं आरोपी

  • यादराम साहू, पिता स्व. नेतराम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी कौसरा, थाना तेन्दूकोना।
  • पितांबर सिन्हा, पिता जनकराम सिन्हा, उम्र 35 वर्ष, निवासी ठाकुरदियाखुर्द, थाना पिथौरा।

एफआईआर में दोनों के विरुद्ध NDPS Act की धारा 20(b)(ii)(c) और 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

नोट: यह समाचार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में दी गई जानकारी पर आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालयीन प्रक्रिया में होगी।

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