ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य के लिए अनिवार्य आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश नहीं मिलेगा। यह आदेश जनगणना कार्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
जनगणना कार्य का समय
भारत में होने वाली जनगणना के तहत मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य 01 मई से 30 मई तक किया जाएगा। इस व्यापक कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मिलकर काम करें। इसलिए, जनगणना कार्य में लगे सभी को कलेक्टर की अनुमति लेकर ही अवकाश लेने की आवश्यकता है।
अवकाश की प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर से पूर्व अनुमोदन के बिना अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की गई है। विशेष परिस्थितियों में, अधिकारी को जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
पूर्व में स्वीकृत अवकाश मामलों में, अधिकारी को जिला जनगणना शाखा से पुनः आवेदन करना होगा और कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
अधिकारियों के लिए निर्देश
इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जनगणना कार्य के महत्व को समझें और अवकाश की प्रक्रिया का पालन करें ताकि जनगणना का कार्य सुचारू एवं समय पर संपन्न हो सके।
निष्कर्ष
इस तरह के आदेश से जनगणना कार्य में व्यवधान कम होगा और सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। जनगणना एक राष्ट्रीय कार्य है, और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। प्रशासन ने इस कदम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि जनगणना कार्य निर्विघ्न रूप से चले।
