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आदतन अपराधी आशुतोष भाण्डूलकर जिला बदर: रायपुर समेत महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद में 6 माह तक एंट्री बैन

रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर आरोपी को रायपुर सहित छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार गोबरा नवापारा निवासी 39 वर्षीय आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश के तहत आरोपी आगामी 25 नवंबर 2026 तक इन जिलों में बिना सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार आशुतोष भाण्डूलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 49 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, बलवा, मारपीट, अवैध हथियार रखने, मादक पदार्थों की तस्करी, जुआ और आबकारी अधिनियम से जुड़े गंभीर अपराध शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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