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ग्राम सभा में बवाल: बुंदेली सरपंच को ग्रामीण ने मारा झापड़, तीन के खिलाफ FIR

महासमुंद। जिले के तेंदूकोना थाना क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में ग्राम सभा की बैठक के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। ग्राम सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 6 अगस्त 2026 को ग्राम पंचायत भवन बुंदेली में आयोजित ग्राम सभा के दौरान की बताई गई है। FIR में घटना का समय करीब सुबह 10:10 बजे दर्ज है। शिकायतकर्ता रवि निषाद ने पुलिस को बताया कि ग्राम पंचायत में ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनियादी कराकर आमसभा बुलाई गई थी। बैठक के दौरान गांव के देश कुमार ठाकुर, राजकुमार खुटे और भुनेश्वर प्रभाकर ने पारा-गली मोहल्ले में मुरूम नहीं बिछाए जाने की बात को लेकर कथित तौर पर विवाद शुरू किया।

मां-बहन की गाली देने और हाथापाई का आरोप

FIR में सरपंच ने आरोप लगाया है कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ कथित रूप से मां-बहन की गाली-गलौज की और हाथ-झापड़ से मारपीट की। शिकायतकर्ता के अनुसार, मारपीट के बाद उसके बाएं हाथ में दर्द होने लगा।

घटना के दौरान ग्राम सभा में मौजूद कई ग्रामीणों द्वारा विवाद देखने और बीच-बचाव करने की बात भी FIR में दर्ज है। इनमें अनंत बरिहा, कांतुराम निषाद, मोहन रात्रे, थानुराम सोनवानी, शुभम बंजारे, मुकेश सिन्हा, घनश्याम साहू और किशोर सोनवानी के नाम शिकायत में बताए गए हैं।

सलाह-विचार के बाद दर्ज कराई शिकायत

FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी का कारण “सलाह-विचार करने के बाद” बताया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर BNS की धारा 296, 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

फिलहाल पुलिस मामले में घटना के कारण, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

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