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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, पैसा डबल करने का झांसा; 32 तोला सोना और 4.62 लाख रुपये की ठगी का आरोप

सरायपाली। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम के जरिए परिचय होने के बाद पैसा डबल करने का झांसा देकर एक महिला से लाखों रुपये और सोने के आभूषण लेने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सरायपाली पुलिस ने FIR क्रमांक 0295/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला कायम किया है। FIR में घटना से जुड़ी अवधि 21 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक बताई गई है और मामला 7 सितंबर 2026 को शाम 7:28 बजे दर्ज किया गया।

इंस्टाग्राम पर भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर शुरू हुई बातचीत

FIR में शिकायतकर्ता ममता पटेल ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम चलाने के दौरान उनकी पहचान यशवंत नायक उर्फ संजू, पिता गजेंद्र नायक, निवासी ग्राम जलपुर, थाना एवं तहसील सरायपाली से हुई। शिकायत के अनुसार बातचीत के दौरान आरोपी ने पैसा डबल करने का झांसा दिया।

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग तारीखों में उससे फोन-पे के माध्यम से रकम ली गई। शिकायत में ऑनलाइन माध्यम से कुल 2,62,200 रुपये और नगद 2,00,000 रुपये, यानी कुल 4,62,200 रुपये लिए जाने का आरोप लगाया गया है।

अलग-अलग तारीखों में भेजे पैसे

शिकायत के अनुसार 21 मार्च को 1,500 रुपये, 31 मार्च को 6,000 रुपये, 4 अप्रैल को 12,000 रुपये, 5 अप्रैल को 10,000 रुपये, 12 अप्रैल को 14,000 रुपये, 16 अप्रैल को 23,000 रुपये तथा 17 अप्रैल को 24,000 और 1,000 रुपये भेजे गए।

इसके अलावा 18 अप्रैल को 3,000 रुपये, 24 अप्रैल को 20,000 रुपये, 29 अप्रैल को 10,000 रुपये, 29 मई को 1,000 रुपये, 2 जून को 50,000 रुपये, 5 जून को 50,000 रुपये, 7 जून को 5,000 रुपये और 1,500 रुपये तथा 15 जून को 20,000 रुपये देने का उल्लेख शिकायत में किया गया है।

32 तोला सोना लेने का भी आरोप

महिला ने FIR में आरोप लगाया है कि आरोपी ने पैसा डबल करने के नाम पर उसके सोने के आभूषण भी ले लिए। शिकायत के मुताबिक 24 मार्च को 6.6 तोला सोना, 27 मार्च को 10 तोला का बड़ा हार, डेढ़ तोला चैन, 10 अप्रैल को 10 तोला सोने के कर्णफूल, चैन और माला, 17 अप्रैल को 2.50 तोला मंगलसूत्र और सोने का पदक, 5 मई को डेढ़ तोला सोने का मंगलसूत्र, पदक और अंगूठी तथा 8 जून को डेढ़ तोला सोने का सुई-धागा लिया गया।

शिकायत में इन आभूषणों का कुल वजन 32 तोला बताया गया है।

पति और ससुराल वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी का आरोप

FIR में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे धमकाया कि यदि उसने घर में अपने पति, सास और ससुर को इस बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा। शिकायत के अनुसार महिला ने हिम्मत जुटाकर बाद में अपने पति और ससुर को पूरी घटना की जानकारी दी।

सामाजिक बैठक में भी हुआ था समझौते का प्रयास

शिकायत के अनुसार मामले को लेकर सामाजिक स्तर पर बैठक भी आयोजित की गई। इसमें दोनों पक्षों से जुड़े कई लोग मौजूद थे। महिला का आरोप है कि बैठक के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर सोना और फोन-पे के माध्यम से ली गई रकम वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन शिकायत के अनुसार राशि और आभूषण अब तक वापस नहीं किए गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर सरायपाली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। FIR में जांच अधिकारी के रूप में रमप्यारा पटेल, उप निरीक्षक (SI) का उल्लेख है।

महत्वपूर्ण: यह खबर FIR में दर्ज शिकायत और आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस दस्तावेज से नहीं होती है। मामले में आरोपी के दोषी होने का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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