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छिबर्रा में विवाद के बाद तीन अलग-अलग FIR दर्ज, मारपीट और चाकू जैसी वस्तु से हमले के आरोप

महासमुंद। जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम छिबर्रा में 24 अक्टूबर की रात छत्तीसगढ़ी नाचा कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। तीनों प्राथमिकी 25 अक्टूबर को दर्ज की गईं। मामलों में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। एक शिकायत में चाकू जैसी वस्तु से हमला कर कई लोगों को चोट पहुंचाने का आरोप भी शामिल है।

पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार, तीनों मामले एक ही गांव में अलग-अलग शिकायतों के आधार पर दर्ज हुए हैं। घटनाओं के संबंध में शिकायतकर्ताओं के आरोपों की जांच की जा रही है।

नाचा कार्यक्रम के दौरान विवाद का आरोप

FIR क्रमांक 0192/26 में शिकायतकर्ता हिमालय जांगड़े ने आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे गांव में छत्तीसगढ़ी नाचा कार्यक्रम के दौरान विशाल पटेल के घर के सामने आम गली में विवाद हुआ। शिकायत के मुताबिक, लकेश्वर ठाकुर, मुलेश उर्फ लक्की डडसेना और उनके अन्य साथियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज के बाद हिमालय जांगड़े के साथ मारपीट की।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे उसके जीजा हेमचंद टंडन, भाई त्रिलोचन जांगड़े और पिता चैतराम जांगड़े के साथ भी मारपीट की गई। इसमें कई लोगों को चोटें आने की बात कही गई है। शिकायत के अनुसार, घायलों ने बागबाहरा के शासकीय अस्पताल में उपचार कराया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

इस मामले में लकेश्वर ठाकुर, मुलेश उर्फ लक्की डडसेना और उनके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी मामला दर्ज

इसी घटना के संबंध में FIR क्रमांक 0191/26 में लकेश्वर ठाकुर की शिकायत पर चैतराम जांगड़े, त्रिलोचन जांगड़े, हिमालय जांगड़े और उसके घर आए मेहमानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 24 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे कार्यक्रम के दौरान गाली-गलौज को लेकर विवाद हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव करने आए मुलेश डडसेना, पुनेश्वर साहू, भरत ठाकुर और प्रदीप डडसेना को भी चोटें आईं। शिकायत में चैतराम जांगड़े पर चाकू जैसी वस्तु से वार करने का आरोप लगाया गया है। इसमें पुनेश्वर साहू और भरत ठाकुर के सीने तथा प्रदीप डडसेना और मुलेश डडसेना की पीठ में चोट लगने की बात कही गई है।

इस शिकायत पर पुलिस ने BNS की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।

स्कूटी में तोड़फोड़ और ईंट से हमला करने का आरोप

ग्राम छिबर्रा में ही दर्ज FIR क्रमांक 0193/26 में रोशन ताण्डे ने संजय ठाकुर के खिलाफ शिकायत की है। रिपोर्ट के अनुसार, 24 अक्टूबर की रात रावण दहन कार्यक्रम के बाद गांव में गाली-गलौज को लेकर विवाद हुआ था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजय ठाकुर बाद में उसके घर के पास पहुंचा और बहस के दौरान घर के सामने खड़ी स्कूटी के हेडलाइट और वाइजर को ईंट से तोड़ने लगा। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे रोशन ताण्डे के चाचा अशोक ताण्डे के सिर पर ईंट से वार करने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है। घटना में अशोक ताण्डे के सिर से खून निकलने की बात कही गई है। उन्हें डायल 112 की मदद से उपचार के लिए बागबाहरा के शासकीय अस्पताल ले जाया गया।

इस मामले में संजय ठाकुर के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 296 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

तीन FIR, जांच जारी

कोमाखान थाने में दर्ज तीनों प्राथमिकी के अनुसार, मामलों में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने से संबंधित आरोप शामिल हैं। इनमें दो शिकायतें एक-दूसरे के विरोधी पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई हैं, जबकि तीसरी शिकायत स्कूटी में तोड़फोड़ और ईंट से हमला करने के आरोप से संबंधित है।

फिलहाल, FIR में दर्ज आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। मामलों में वास्तविक घटनाक्रम, चोटों की प्रकृति और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण पुलिस जांच के बाद ही होगा।

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