Homeछत्तीसगढ़महासमुंद में आधी रात खूनी विवाद, युवक पर धारदार हथियार से हमले!

महासमुंद में आधी रात खूनी विवाद, युवक पर धारदार हथियार से हमले!

भलेसर रोड पर कार गैरेज के पास हुआ विवाद; घायल युवक सोहम अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने शुरू की जांच

महासमुंद। शहर के भलेसर रोड पर कार गैरेज के पास विवाद के बाद एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 25 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे की बताई गई है। घायल युवक कृष्णा आर्य (21 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 10 इमलीभाठा, महासमुंद का सोहम अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में महासमुंद पुलिस ने तीन आरोपियों आबिद आलम, इमरान मुसलमान और सुशील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत अपराध दर्ज किया है।

शादी समारोह में खाना खाने के बाद हुआ विवाद

पुलिस को दिए बयान के अनुसार, कृष्णा आर्य 25 अक्टूबर की रात अपने छोटे भाई युवराज आर्य और दोस्त आलोक सावरा के साथ मुक्तिधाम के पास आयोजित एक शादी समारोह में खाना खाने गया था। वहां उसका जीजा अमन गोहेल काम कर रहा था। खाना खाने के बाद कृष्णा अपने जीजा का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान समारोह में काम करने वाले सुशील के साथ उसकी कहासुनी हो गई। दोनों के बीच गाली-गलौज भी हुई।

ऑटो में खींचने और हथियार से हमला करने का आरोप

कृष्णा के बयान के मुताबिक, विवाद के बाद तीनों युवक ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां से जाने लगे। आरोप है कि सुशील द्वारा दोबारा गाली देने पर कृष्णा वाहन रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा। इसी दौरान उसे ऑटो में खींच लिया गया। कृष्णा ने आरोप लगाया कि सुशील ने उसका दाहिना हाथ और आबिद ने बायां हाथ पकड़ लिया, जबकि इमरान ने धारदार हथियार से उस पर हमला किया। हमले में उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं और खून निकलने लगा।

जिला अस्पताल से सोहम अस्पताल किया गया रेफर

घटना के बाद कृष्णा के जीजा, छोटे भाई और दोस्त ने उसे संभाला। पहले उसे जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद परिजनों ने उसे सोहम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

महासमुंद थाने में 26 अक्टूबर 2026 को रात 8:25 बजे एफआईआर क्रमांक 0644/26 दर्ज की गई। प्राथमिकी में आबिद आलम, इमरान मुसलमान और सुशील को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है।

नोट: घटना और हमले से संबंधित विवरण घायल युवक के बयान एवं एफआईआर में दर्ज आरोपों पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले में आगे की पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है।

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