महायुद्ध के बीच सिलेंडर पर बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में अब सीमित मिलेगा कमर्शियल LPG

रायपुर | वेब मोर्चा छत्तीसगढ़ LPG नियम: प्रदेश में गैस की उपलब्धता को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को उनकी पिछली माह की कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।


📌 क्या है नया नियम?

खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गैस की सीमित उपलब्धता को देखते हुए वितरण को नियंत्रित किया जाएगा। इसके तहत:

  • कमर्शियल संस्थानों को 20% तक ही LPG आपूर्ति
  • शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों के भीतर रिफिल बुकिंग सुविधा
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन बुकिंग

इससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।


🛑 सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त

बैठक में जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि:

  • सभी एलपीजी वितरकों के ऑफिस और गोदाम में पुलिस/होमगार्ड तैनात रहें
  • भीड़भाड़ और अव्यवस्था को रोका जाए
  • वितरक अपने फोन नंबर चालू रखें
  • शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए

🏥 इन संस्थानों को मिलेगी प्राथमिकता

उपलब्ध गैस स्टॉक के अनुसार कुछ संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी:

  • शैक्षणिक संस्थान एवं अस्पताल
  • सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप
  • जेल
  • होटल एवं रेस्टोरेंट
  • समाज कल्याण विभाग के संस्थान
  • रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन
  • शासकीय कार्यालय एवं गेस्ट हाउस
  • पशु आहार उत्पादक इकाइयां

📊 रोज होगी मॉनिटरिंग

ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि:

  • कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की दैनिक समीक्षा की जाए
  • हर दिन की रिपोर्ट विभाग को दी जाए

👥 बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अहम बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। साथ ही इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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