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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी घोषणाएँ: बिजली बिल में 50% छूट, स्थानीय उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें बिजली बिल में छूट, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, निजी विश्वविद्यालय कानून संशोधन और रोजगार सुधार शामिल हैं।


🔵 100 नहीं, अब 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल छूट — मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA)

राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू हो गया है। इसके तहत—

200 यूनिट तक 50% छूट

पहले 100 यूनिट तक मिल रही रियायत अब 200 यूनिट प्रति माह तक लागू होगी।

400 यूनिट तक उपभोक्ताओं को भी लाभ

200–400 यूनिट खपत वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक

  • 200 यूनिट तक

  • 50% छूट
    दी जाएगी ताकि वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा सकें।

कुल 42 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित


🔵 पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना – राज्य सरकार दे रही अतिरिक्त सब्सिडी

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दे रही है—

  • 1 किलोवॉट पर 15,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी

  • 2 किलोवॉट या उससे अधिक पर 30,000 रुपये सब्सिडी

इससे उपभोक्ताओं को “हाफ बिजली से फ्री बिजली” की ओर ले जाने का लक्ष्य है।

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🔵 स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा – भंडार क्रय नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी। इससे—

  • क्रय प्रक्रिया सरल होगी

  • पारदर्शिता बढ़ेगी

  • प्रतिस्पर्धा में वृद्धि

  • समय और संसाधनों की बचत


🔵 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी

निजी विश्वविद्यालयों के संचालन संबंधी नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।


🔵 छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी

इस संशोधन से—

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार

  • रोजगार के अवसरों में वृद्धि
    की उम्मीद है।