मर्ग जांच में हुआ खुलासा, पुलिस ने धारा 281, 106(1) BNS और 184 MV Act के तहत मामला दर्ज किया
महासमुंद/सांकरा। सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्दीडीह स्थित जोंक नदी के पास सड़क हादसे में 50 वर्षीय साइकिल सवार की मौत के मामले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मर्ग जांच में पुलिस ने पाया कि मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 HG 2927 के चालक ने वाहन को तेज, लापरवाहीपूर्वक और खतरनाक तरीके से चलाते हुए साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद साइकिल सवार जोंक नदी में पुल के नीचे जा गिरा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।
हादसे में देवराज यादव की गई जान
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान देवराज यादव (50 वर्ष), पिता गणेश यादव, निवासी बल्दीडीह, थाना सांकरा, जिला महासमुंद के रूप में हुई है। घटना के संबंध में थाना सांकरा के मर्ग क्रमांक 32/2026, धारा 194 BNSS की जांच की गई।
मर्ग डायरी थाना कोतवाली महासमुंद से प्राप्त होने के बाद, घटना स्थल सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्दीडीह जोंक नदी के पास होने के कारण 4 जुलाई 2026 को थाना सांकरा में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।
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चश्मदीद समेत कई लोगों के बयान लिए
मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के परिजनों और घटना से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए। इनमें ललीता यादव, किशोर यादव, उग्रसेन यदु, राजकुमार यादव तथा चश्मदीद गवाह मोहन ध्रुव शामिल हैं।
गवाहों के कथन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मोटरसाइकिल चालक द्वारा वाहन को लापरवाही और खतरनाक तरीके से चलाने के कारण हादसा हुआ। टक्कर के बाद देवराज यादव जोंक नदी में पुल के नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
मर्ग जांच में मोटरसाइकिल चालक का कृत्य प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 106(1) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत अपराध पाए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस अब हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों और वाहन चालक की भूमिका की जांच कर रही है।


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