छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित: ज़मीन विवाद सुलझाने और अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक

भू-राजस्व

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन से राज्य में ज़मीन संबंधी विवादों की संख्या घटने की उम्मीद है। राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने कहा कि इससे नक्शों के बंटवारे (बटांकन) और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे ज़मीन के वारिसों को बड़ी राहत मिलेगी।


📚 मुख्य बिंदु (Main Highlights):

  • राज्य में ज़मीन विवादों के समाधान में तेजी आएगी

  • नामांतरण की प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सरल

  • नक्शों के बंटवारे (बटांकन) को किया गया आसान

  • अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रावधान

  • विधेयक से जमीन के रिकॉर्ड और अधिकारों की रक्षा मजबूत होगी


🏛️ विधानसभा की अन्य कार्यवाही:

  • सदन ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, व्याज और शास्ति निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर-चांपा में नए विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को भी पारित किया।

  • मंडी संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और सदन से बहिर्गमन किया।

  • नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि यह विधेयक किसानों के शोषण को बढ़ावा देगा

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