रायपुर/बिलासपुर। बीजापुर के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण के करोड़ों के ठेका निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है और समझौते की धारा 28 के अनुसार इसका निपटारा मध्यस्थता (अरबिट्रेशन) के जरिए होना चाहिए।
सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्ती और 10% जुर्माने को अनुचित बताते हुए राहत की मांग की थी। इसके अलावा उसने 2.58 करोड़ रुपये के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति मांगी थी।
कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को अनुबंध में दिए गए प्रावधानों और अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेने की छूट दी है।