नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय

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रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने आगामी चुनाव के लिए व्यय सीमा तय कर दी है। राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार निगम के प्रत्याशी 5-8 लाख, पालिका के 2 लाख और नगर पंचायत में 75 हजार खर्च कर सकेंगे।

नगरीय निकाय चुनावों को लेकर व्यय सीमा की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है. ऐसे नगर पालिका निगम, जहां तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपए निर्धारित किया गया है. जहां तीन लाख से कम जनसंख्या है वहां पांच लाख रुपए निर्धारित किया गया है.

नगर पालिका परिषद के लिए दो लाख रुपए, नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है. राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से व्यय सीमा की अधिसूचना जारी की है.

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