महासमुंद। छत्तीसगढ़ के अमोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथलेश साहू को द्विविवाह के आरोप में छत्तीसगढ़ शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवा रायपुर मंत्रालय से 17 जुलाई 2025 को जारी आदेश में यह निर्णय लिया गया।
👉 क्या है मामला?
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. साहू ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर के मुख्यालय में अटैच किया गया है। आदेश के अनुसार वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
📢 दूसरी पत्नी को नहीं थी जानकारी!
सूत्रों के अनुसार, डॉ. साहू की दूसरी पत्नी को उनकी पहली शादी की जानकारी नहीं थी। जब इस मामले की शिकायत हुई तो यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
⚖️ कानूनी कार्रवाई की संभावना
यदि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत यह अपराध साबित होता है, तो डॉ. साहू को 7 साल तक की जेल हो सकती है।
📌 सरकार का स्पष्ट रुख
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि “निजी आचरण भी सरकारी सेवा का हिस्सा है” और किसी भी प्रकार का नैतिक उल्लंघन सेवा दोष की श्रेणी में आएगा।
📢 यह मामला बताता है कि एक सरकारी अधिकारी से केवल कामकाज ही नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी उच्च नैतिक मानदंडों की अपेक्षा की जाती है।