महासमुंद, 29 अगस्त 2025। श्रमिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाले सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों पर अब विभागीय शिकंजा कस सकता है। श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ केंद्र संचालक श्रमिक पंजीयन और योजना आवेदन के लिए विभाग द्वारा तय शुल्क से कई गुना अधिक वसूल रहे हैं।
निर्धारित शुल्क इतना है
श्रम विभाग ने श्रमिक पंजीयन शुल्क ₹30 तथा योजना आवेदन शुल्क ₹20 तय किया है। लेकिन शिकायतों में सामने आया है कि कई केंद्र संचालक 1000 से 1500 रुपए तक वसूल रहे हैं।
विभाग की सख्त हिदायत
श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी सीएससी केंद्रों को निर्देशित किया है कि शुल्क संबंधी सूचना स्पष्ट रूप से केंद्रों में प्रदर्शित करें और केवल अनुमोदित राशि ही वसूलें। यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ यथोचित जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मजदूरों को सतर्क रहने की अपील
विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान न करें और यदि किसी केंद्र पर अवैध वसूली की जाए तो इसकी शिकायत श्रम विभाग कार्यालय में दर्ज कराएं।