महासमुंद: एक और मजदूर दलाल पर मानव तस्करी का FIR दर्ज

महासमुंद। जिले में बिना लाइसेंस मजदूरों को बाहर ले जाने वाले दलालों और लेबर ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। श्रम उप निरीक्षक बेलारसन बघेल ने मनहरण यादव (निवासी भिथीडीह, थाना पिथौरा) के खिलाफ मानव तस्करी के मामले में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर धारा 143 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।


कैसे सामने आया मामला?

श्रम पदाधिकारी, जिला महासमुंद द्वारा 3 नवंबर 2025 को निर्देश जारी किए गए थे कि बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) और बिना पलायन पंजी में प्रविष्टि किए मजदूरों को ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी आदेश के तहत एक टीम गठित की गई, जिसमें शामिल थे:

  • दानेश्वर साहू – श्रम कल्याण निरीक्षक

  • राकेश प्रधान – सहायक ग्रेड-3

  • मुकेश साहू – सहायक ग्रेड-3

  • हिमालय चंद्राकर – लेखापाल (BOC)

14 नवंबर को श्रम विभाग को सूचना मिली कि ग्राम भिथीडीह का मनहरण यादव मजदूरों को अधिक मजदूरी और एडवांस रकम का लालच देकर महाराष्ट्र के ईंट भट्ठों में ले जा रहा है।


बस से पकड़े गए मजदूर

टीम मौके पर पहुँचकर ग्राम पटेवा (थाना पटेवा) के पास एक बस को रोका। बस में परिवार सहित कई मजदूर सवार थे। पूछताछ में मजदूरों ने बताया कि—

मनहरण यादव ही उन्हें एडवांस पैसे देकर अधिक मजदूरी दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र ले जा रहा था।

मजदूरों के नाम:

  • गणेश निषाद

  • शोभित राम

  • सुखवारी बिंझवार

  • पवित्रा बिंझवार

  • दुर्गेश्वरी निषाद

सभी ग्राम गोपालपुर, थाना पिथौरा के निवासी हैं।


पहली नज़र में अपराध साबित, FIR दर्ज

जांच के दौरान यह स्पष्ट पाया गया कि मनहरण यादव:

  • बिना अनुज्ञप्ति मजदूरों को पलायन करा रहा था

  • मजदूरी का लालच देकर मानव तस्करी की गतिविधि में शामिल था

जिसके बाद धारा 143 BNS के तहत FIR दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।


संलग्न दस्तावेज (रिकॉर्ड के लिए)

  • श्रम विभाग द्वारा गठित टीम का आदेश

  • मजदूरों के बयान

  • आवेदन की नकल

  • कार्रवाई रिपोर्ट

📲 इस खबर को तुरंत शेयर करें

🚨 ताजा खबर सबसे पहले पाएं!

WhatsApp से भी तेज अपडेट के लिए अभी Telegram जॉइन करें

👉 Join Telegram Channel

Leave a Comment

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com