महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में घिरे शासकीय व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निलंबन की कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
मामला शासकीय हाई स्कूल अछोला का है, जहां व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन पर कक्षा 9वीं की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और विद्यालय परिसर में शराब का सेवन करने के आरोप लगे थे। शिकायत मिलने के बाद मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि होने पर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की।

BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी व्याख्याता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के चलते विभागीय नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। विभाग के आदेश के अनुसार, निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावशील होगा।
नाबालिग छात्रा से जुड़े इस मामले में पुलिस की कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ शिक्षा विभाग ने भी आरोपी व्याख्याता के खिलाफ कदम उठाया है।


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