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महासमुंद में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन पर खनिज विभाग का बड़ा एक्शन, 5 हाइवा वाहन जप्त; FIR की चेतावनी

महासमुंद, 23 मई 2026: महासमुंद जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के सख्त निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने जिले में एक विशेष जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पिछले तीन दिनों (21 मई, 22 मई और 23 मई) में लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खनिज का परिवहन कर रहे 5 बड़े हाइवा वाहनों को जप्त किया गया है।

जप्त वाहनों में 3 रेत और 2 गिट्टी के हाइवा शामिल

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जप्त किए गए वाहनों में अवैध साधारण रेत से भरे 3 हाइवा और गिट्टी (stone chips) से भरे 2 हाइवा वाहन शामिल हैं। कार्रवाई के बाद सुरक्षा के लिहाज से इन सभी वाहनों को तुमगांव और महासमुंद थाने में खड़ा करवा दिया गया है।

पकड़े गए सभी वाहनों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

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बिना वैध पास के परिवहन करने वालों पर गिरेगी गाज

खनिज विभाग ने साफ किया है कि जिले के सभी खनिज पट्टेदारों (lessees) और परिवहनकर्ताओं को पहले ही कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं। बिना वैध रॉयल्टी पर्ची या अभिवहन पास (Transit Pass) के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है।

भविष्य में सीधे दर्ज होगी एफआईआर (FIR)

खनिज विभाग ने इस कार्रवाई के साथ ही अवैध कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने निर्देशित किया है कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में संलिप्त पाया जाता है, तो केवल वाहन जप्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सीधे पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी।

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