महासमुंद। जिला प्रशासन ने राशन कार्डों की बड़ी जांच शुरू कर दी है। 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले हितग्राहियों के राशन कार्ड की छंटनी होगी। अगर आप भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
इस गाइड में हम बता रहे हैं –
किनकी जांच होगी?
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी?
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया क्या है?
अंतिम तिथि कब तक है?
🔹 1. किनकी जांच हो रही है?
जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है।
संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची भारत सरकार से प्राप्त होकर ग्राम पंचायतों में चस्पा की गई है।
सिर्फ़ बीपीएल राशन कार्डधारी हितग्राही ही दावा-आपत्ति कर सकते हैं।
🔹 2. किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी?
दावा/आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको ये दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
भूमि संबंधी दस्तावेज़ (खसरा/बी-1 की प्रति)
ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला टैक्स संबंधी प्रमाण पत्र
राशन कार्ड की मूल प्रति
पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड)
🔹 3. दावा-आपत्ति की प्रक्रिया
अपनी ग्राम पंचायत में जाकर सूची में नाम जांचें।
अगर आपका नाम संदिग्ध सूची में है और आप पात्र हैं, तो निर्धारित दस्तावेज़ जमा करें।
ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन के साथ दस्तावेज़ दें।
अधिकारी जांच कर आपकी पात्रता तय करेंगे।
🔹 4. कब तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति?
अवधि: 24 सितंबर से 28 सितंबर 2025
कुल 5 दिन का समय दिया गया है।
इसके बाद दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
🔹 5. अपात्र पाए जाने पर क्या होगा?
दावा-आपत्ति अवधि खत्म होने के बाद अपात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।
यह कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव की अनुशंसा पर होगी।
साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों से लिए जाने वाले बकाया कर की वसूली ग्राम कोटवार के माध्यम से की जाएगी।
📢 महत्वपूर्ण
👉 अगर आपका नाम सूची में है, तो समय रहते दस्तावेज़ जमा कर दावा-आपत्ति करें।
👉 अन्यथा आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है और आप सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
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